केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020 में एक तरफ जहां कम टैक्स दरों वाली वैकल्पिक कर व्यवस्था का प्रस्ताव किया है, वहीं दूसरी तरफ कुछ टैक्स सेविंग स्कीमों में निवेश की अधिकतम सीमा भी तय कर दी है। बजट प्रस्ताव के मुताबिक, टैक्स बेनिफिट देने वाली तीन निवेश स्कीमें EPF, नैशनल पेंशन स्कीम (NPS) तथा रिटायरमेंट फंड अब टैक्स के दायरे में आ सकते हैं, क्योंकि इसमें निवेश की 7.5 लाख रुपये की अधिकतम सीमा तय कर दी गई है। हालांकि, इसका असर केवल हाई सैलरी पैकेज वाले कर्मचारियों पर ही पड़ेगा।